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वीज़ा: यात्रा गाइड

वीज़ा: यात्रा गाइड

वीज़ा एक दस्तावेज है, जो किसी बाहरी नागरिक को देश में विशेष प्रयोजन के लिए आने, तय समय तक रहने तथा रहने के लिए अनुमति के रूप में दिया जाता है। अधिकांश देशों में यात्रा से पहले वीज़ा लेना अनिवार्य है तो कुछ देशों में पहुंचने के पश्चात वीज़ा जारी किया जाता है।

आगंतुकों के लिए वीज़ा

वीज़ा: यात्रा गाइड

विदेशों से भारत आने वाले आगंतुकों के पास अपने देश का वैध पासपोर्ट तथा वीज़ा होना आवश्यक है। विदेश मंत्रालय - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं का पासपोर्ट, वीज़ा एवं दूतावास संबंधी प्रभाग (सीपीवी) - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं आधिकारिक रूप से वीज़ा जारी करने के लिए जिम्मेदार है। यह सुविधा विदेशों में कई भारतीय मिशन - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं के द्वारा उपलब्ध है। हालांकि कई देश आगंतुकों को देश में आने के बाद वीज़ा - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं उपलब्ध कराते हैं।

वीज़ा प्रक्रिया

वीज़ा के लिए कोई भी व्यक्ति निजी रूप से या फिर डाक से आवेदन कर सकता है। यह आवेदन उसे संबंधित देश में स्थित भारतीय उच्चायोग/दूतावास - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं में करना आवश्यक है, जहां से वो भारत आना चाहता है।

वीज़ा जारी करना या आवेदन निरस्त करना एवं उसकी तिथि तथा अवधि तय करने का सर्वाधिकार उच्चायोग/दूतावास के पास सुरक्षित रहता है। वीज़ा मिलने के बाद भी देश में प्रवेश देने का अधिकार आव्रजन अधिकारियों पर निर्भर करता है। किसी भी तरह की असामान्य परिस्थिति की शंका होने पर वीज़ा होने के बावजूद आव्रजन अधिकारी प्रवेश की अनुमति को रद्द कर सकते हैं।

वीजा की श्रेणियाँ
प्रवेश वीज़ा (एक्स वीज़ा)(15 KB) - पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती है परामर्श वीज़ा - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं
पर्यटक वीज़ा (23 KB) - पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती है कार्य वीज़ा (65 KB) - पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती है
चिकित्सकीय वीज़ा (66 KB) - पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती है छात्र वीज़ा (13 KB) - पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती है
आगंतुक वीज़ा - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं अन्य वीज़ा

भारत आने का वीज़ा प्राप्त करने के बाद किसी को भी अपने आगमन उद्देश्य में बदलाव करने की अनुमति नहीं है।

वीज़ा आवेदन प्रपत्र (26 KB) - पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती है विदेशों में भी उपलब्ध हैं। आवेदक इन्हें संबंधित देश में स्थित भारतीय मिशन के कार्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं। सभी अप्रवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्तियों को वीज़ा के लिए अलग-अलग प्रपत्रों पर आवेदन करना जरूरी है। बच्चे साथ होने पर उनके लिए भी अलग से प्रपत्र भरकर आवेदन करना आवश्यक है (यह प्रक्रिया उन सभी के लिए आवश्यक है जिनके पास भारत की विदेशी नागरिका - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं या पीआईओ कार्ड - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं नहीं है)। सामान्यतः पाकिस्तान तथा बांग्लादेशी नागरिकों के लिए अलग तरह के वीज़ा प्रपत्र जारी किए जाते हैं।

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वीज़ा शुल्क

वीज़ा शुल्क गैर वापसी योग्य होता है तथा बिना किसी पूर्व सूचना के इसमें परिवर्तन किया जा सकता है।

अफगानिस्तान, अर्जेंटीना, बांग्लोदश, कोरिया गणराज्य, जमैका, मालदीव, मॉरीशस, मंगोलिया, दक्षिण अफ्रीका तथा उरुग्वे के नागरिकों को ग्रॅतीस वीज़ा (निःशुल्क) जारी किया जाता है।

आगंतुक चाहें तो संबंधित दूतावास/उच्चायोग - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं से वीज़ा शुल्क देने से पहले उसके बारे में समुचित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए कुछ दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं:

  • निजी चेक तथा क्रेडिट कार्ड स्वीकार नहीं किए जाते हैं
  • शुल्क का भुगतान मनी ऑर्डर /प्रमाणित चेक /भारत के उच्चायुक्त अथवा वाणिज्य दूतावास के नाम से जारी कैशियर चेक के द्वारा किया जा सकता है।
  • नगद भुगतान केवल वाणिज्य दूतावास काउंटर में ही स्वीकार किया जाता है।

विदेशी नागरिकों के लिए पंजीकरण आवश्यकताएं

ऐसे सभी नागरिक, जो लंबी समय सीमा (180 दिनों से ज्यादा की अवधि) के लिए भारत आना चाहते हैं, उन्हें संबंधित पंजीयक अधिकारी के कार्यालय में पंजीयन कराना आवश्यक है। यह पंजीयन उन्हें अपने प्रथम आगमन के 14 दिनों के अंदर करवाना अनिवार्य है। इनमें भारतीय मूल के विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। विदेशी नागरिक पंजीयन आवश्यकताओं से संबंधित संपूर्ण जानकारी यहां - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं से प्राप्त कर सकते हैं।

भारत सरकार के अप्रवासन ब्यूरो - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं के वेबपेज पर भारत आगमन की योजना बना रहे नागरिकों को सभी आवश्यक जानकारियां उपलब्ध कराई गई हैं।

वीजा विस्तार/परिवर्तन

भारत आ चुके विदेशी नागरिक यदि अपने वीज़ा का विस्तार अथवा परिवर्तन करवाना चाहते हैं तो उन्हें भारतीय गृह विभाग मंत्रालय के विदेश प्रभाग - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं से संपर्क करना चाहिए।

ऐसे विदेशी नागरिक जो दिल्ली मे नहीं रह रहे हैं, वो संबंधित एफआरआरओ/एफआरओ सह पुलिस अधीक्षक - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं से संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए यहां - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं क्लिक करें।

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विदेश यात्रा की योजना बना रहे भारतीयों के लिए वीज़ा

वीज़ा: यात्रा गाइड

विदेश यात्रा पर जा रहे भारतीयों - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं के पास वैध पासपोर्ट एवं संबंधित देश का यात्रा अधिकार होना आवश्यक है। सामान्यतः वीज़ा को ही यात्रा अधिकार कहा जाता है, जिसे यात्रा के पहले प्राप्त किया जाता है। कुछ देशों के मामले में इसे वहां पहुंचकर भी प्राप्त किया जाता है।

जिस भी देश की यात्रा पर जाने की योजना हो उसके उच्चायोग या दूतावास से वीज़ा प्राप्त करने के लिए संपर्क करना आवश्यक होता है। यहां पर भारत में स्थित विदेशी दूतावासों की सूची - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं जहां से इस पर अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

वीज़ा जारी करने के लिए प्रत्येक देश की अपनी अलग श्रेणी तथा नियम होते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण देश, जहां भारतीय सबसे ज्यादा जाते हैं, वहां की वीज़ा से संबंधित जानकारियां यहां उपलब्ध कराई गई हैः

लोकप्रिय स्थलों के लिए वीजा गाइडलाइंस
संयुक्त राज्य अमेरिका - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं कनाडा - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं
यूनाईटेड किंगडम - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं यूरोपीय संघ - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं
ऑस्ट्रेलिया - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं न्यूजीलैंड - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं
चीन - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं जापान - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं
दक्षिण अफ्रीका - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं दुबई - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं
सिंगापुर - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं थाईलैंड - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं
हांगकांग - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं मलेशिया - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं
सउदी अरब (हज) - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं ओमान - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं


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