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काला बाजारी की रोकथाम और अनिवार्य वस्‍तु की आपूर्ति का अनुरक्षण अधिनियम, १९८०

काला बाजारी की रोकथाम और अनिवार्य वस्‍तु की आपूर्ति के अनुरक्षण अधिनियम, 1980 (बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं) का अधिनियम में कुछ मामलों में कैद की व्‍यवस्‍था है ताकि काला बाजारी की रोकथाम हो और समुदाय के लिए अनिवार्य वस्‍तु की आपूर्ति और उससे संबंधित मामलों के अनुरक्षण की व्‍यवस्‍था है। अधिनियम केंद्रीय राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र की सरकारों को ऐसे व्‍य‍क्तियों को कैद करने का अधिकार देता है जिसकी गति विधि समुदाय के लिए अनिवार्य वस्‍तुओं की आपूर्ति का अनुरक्षण के लिए संदेहास्‍पद पाया जाता है। वर्ष 2003 के दौरान राज्‍य सरकारों द्वारा 112 मामलों में कैद के आदेश दिए गए हैं। केंद्र सरकार और राज्‍य सरकार के पास भी नजरबंद के आदेश में परिवर्तन करने या वापस करने का अधिकार है। नजरबंद के लिए आदेशित व्‍यक्ति द्वारा या उसकी ओर से दिए गए प्रतिवेदन पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाता है और निर्णय लिया जाता है। ऐसे 95 प्रतिवेदनों पर वर्ष 2003 के दौरान विचार किया गया और निर्णय लिया गया हैं।

स्रोत: राष्‍ट्रीय पोर्टल विषयवस्‍तु प्रबंधन दल, द्वारा समीक्षित: १४-०३-२००८