विदेश
यह पृष्‍ठ अंग्रेजी में (बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं)

भारत से रवाना होने से पहले

  • भूटान और नेपाल के नागरिकों के अलावा हवाई, सड़क या रेल मार्ग से यात्रा करने वाले सभी व्‍यक्तियों को अपनी यात्रा आरंभ करने के समय सूचना पत्र (बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं) भरना होगा।
  • प्रत्‍येक विदेशी जो भारत से अंतत: जाने वाला है उसे अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र या तो उस स्‍थान के पंजीकरण अधिकारी के पास जमा करना चाहिए जहां उसने पंजीकरण कराया था अथवा उस स्‍थान पर जहां वह जाने की योजना रखता है अथवा हवाई अड्डे / जांच चौकी के प्रवास अधिकारी को सौंप देना चाहिए।
  • उसे विश्‍वविद्यालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्‍त करना चाहिए। छात्र को अपनी सभी देयताएं पूरी करनी चाहिए जैसे छात्रावास, भोजनालय के प्रभार, पुस्‍तकालय की देय राशि आदि, जिसके बाद उसे यह प्रमाणपत्र जारी किया जाता है।
  • एक उपयुक्‍त रूप में आवेदन जमा करना चाहिए (अर्थात अंक तालिका और परीक्षा देने का प्रमाण); यह आम तौर पर परिणाम निकलने के एक सप्‍ताह बाद जारी किए जाएंगे।
  • मूल डिग्री / डिप्‍लोमा के लिए विश्‍वविद्यालय प्रशासन में आवेदन जमा करना चाहिए जो उसके घर भेजा जाए और इसमें दो वर्ष तक का समय लग सकता है।
  • छात्र के अध्‍यापकों से मान्‍यता / संस्‍तुति / प्रशंसा का पत्र लेना, यदि आवश्‍यक हो।
  • संबंधित आयकर कार्यालय से आयकर समाशोधन प्रमाणपत्र प्राप्‍त करना। यह जाने के समय भारतीय प्रवास अधिकारियों को देने की आवश्‍यकता होती है। आयकर प्रमाणपत्र संस्‍थान / विश्‍वविद्यालय से ‘अनापत्ति‍ प्रमाणपत्र’ प्रस्‍तुत करने पर दिया जाता है।
  • छात्र को सीमा शुल्‍क समाशोधन पत्र भरना चाहिए (आयकर कार्यालय से प्राप्‍त करने के बाद) और यह कार्य बैंक खाता बंद करने के बाद किया जाए।
  • एफआरआरओ पंजीकरण पुस्तिका में एफआरआरओ से भारत छोड़ने की अनुमति के लिए ‘अनापत्ति’ हेतु एक लिखित अनुमति प्राप्‍त की जाए।


स्रोत: राष्‍ट्रीय पोर्टल विषयवस्‍तु प्रबंधन दल