विदेश
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भारत में विदेशियों के रहने से संबंधित आवश्‍यकताएं

विदेशियों को उस प्रयोजन का पालन करने की आवश्‍यकता होती है, जिसके लिए आरंभ में उन्‍होंने वीज़ा हेतु आवेदन किया था। और साथ ही उन्‍हें वीज़ा में बताई गई शर्तों का पालन भी करना होता है।

यदि वीज़ा 180 दिनों से अधिक समय के लिए वैध है तब भारत में प्रवेश करने वाले प्रत्‍येक विदेशी या भारत के निवासी को व्‍यक्तिगत रूप से या एक अधिकृत प्रतिनिधि के माध्‍यम से अपने नि‍वास स्‍थान पर उपयुक्‍त पंजीकरण अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार वीज़ा पर निर्धारित अवधि के अंदर उपस्थित होना चाहिए सिवाए निर्दिष्‍ट अवधि के अंदर पंजीकरण की आवश्‍यकता वाली कुछ विशिष्‍ट वीज़ा श्रेणियों के अलावा। उक्‍त पंजीकरण 180 दिन से अधिक की अवधि के लिए वैध वीज़ा पर भारत में प्रवेश करने वाले और जो कथित अवधि के बाद भारत में नहीं रूकते हैं ऐसे विदेशियों के मामले में अनिवार्य नहीं होगा।

पर्यटन वीज़ा के प्राधिकार पर आने वाले सभी विदेशियों को अधिकतम 6 माह की अवधि के अंदर पंजीकरण की आवश्‍यकता नहीं होती है और वे अपने वीज़ा को यदि आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो इसके पंजीकरण की आवश्‍यकता नहीं होती है। पुन:, आम तौर पर कहा जाए तो पर्यटन वीज़ा को आगे नहीं बढ़ाया जाता है।

विदेशियों की सुविधा के लिए 180 दिन से अधिक की अवधि के लिए वैध ‘प्रवेश’ या ‘व्‍यापार वीज़ा’ पर आने वाले इन्‍हें सुविधा प्रदान करने के लिए वे पंजीकरण के बिना निवास कर सकते हैं, यदि यह निवास अवधि 180 दिनों से अधिक नहीं है।

यह सभी विदेशियों को आने पर अनिवार्य आवश्‍यकता है कि वे भारत में आने के 14 दिनों के अंदर अपना वीज़ा पंजीकरण कराएं चाहे उनके निवास की अवधि कुछ भी हो जो हैं मिशनरी (एम), छात्र (एस), रोजगार (ई), अनुसंधान (आर), मेडिकल (एम) और मेडिकल अटेंडेंट (एम एक्‍स)।

पंजीकरण के समय प्रत्‍येक विदेशी को विशुद्ध सूचना पंजीकरण अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार प्रस्‍तुत करनी चाहिए और उसे पंजीकरण रिपोर्ट पर हस्‍ताक्षर कथित अधिकारी की उपस्थिति में करनी चाहिए। विदेशी को पंजीकरण के प्रमाणपत्र की एक प्रति प्रदान की जाएगी (प्रपत्र ए का भाग III)।

विदेशी अपने रहने से संबंधित और भावी रिपोर्टिंग के लिए मार्गदर्शन पाने हेतु पंजीकरण प्रमाणपत्र पर दिए गए अनुदेश पढ़ सकते हैं। प्रत्‍येक विदेशी मांग के 24 घण्‍टों के अंदर एक पंजीकरण अधिकारी, मजिस्‍ट्रेट या पुलिस अधिकारी, जो कम से कम हैड कॉन्‍स्‍टेबल स्‍तर का हो, एक ऐसे स्‍थान पर, जिसे उसके पासपोर्ट में निर्दिष्‍ट किया गया हो या उसकी पहचान का कोई अन्‍य प्रमाण और / या पंजीकरण प्रमाणपत्र जो विदेशी अधिनियम / विदेशी नियम के पंजीकरण के लागू होने से जुड़े किसी प्रयोजन के लिए आवश्‍यक होता है, प्रस्‍तुत करें।


स्रोत: राष्‍ट्रीय पोर्टल विषयवस्‍तु प्रबंधन दल, द्वारा समीक्षित: २३-०९-२००९