पासपोर्ट
भारतीय नागरिक को भारतीय पासपोर्ट कंसुलर पासपोर्ट तथा वीसा (सीपीवी) प्रभाग, द्वारा जारी किया जाता है जो विदेश मंत्रालय के अधीन आता है। पासपोर्ट पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के तहत जारी किया जाता है और इसे भारत में 35 से अधिक स्थानों से एवं विदेश में 160 भारतीय दूतावासों से जारी किया जा सकता है।
भारतीय पासपोर्ट के प्रकार
भारतीय पासपोर्ट के तीन प्रकार हैं, जो हैं:
- नियमित पासपोर्ट : इस पासपोर्ट का नेवी ब्ल्यू रंग का कवर होता है और यह साधारण यात्रा के लिए जारी किया जाता है, जैसे कि अवकाश और व्यापार संबंधी दौरे।
- डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर मेरून रंग का कवर होता है और यह भारतीय डिप्लोमेट, वरिष्ठ स्तर के सरकारी अधिकारियों और डिप्लोमेटिक कुरियर को जारी किया जाता है।
- शासकीय पासपोर्ट पर सफेद रंग का कवर होता है और यह आधिकारिक कार्य से जाने वाले भारतीय अधिकारियों को जारी किया जाता है।
पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के लिए आपको पासपोर्ट कार्यालय, नामजद स्पीड पोस्ट केंद्रों अथवा अपने शहर के किसी नामजद केंद्र से आवेदन प्रपत्र प्राप्त करना होगा। विधिवत भरे गए आवेदन फॉर्म (बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं) के साथ आपको निवास-स्थान, जन्म-तारीख, नाम में परिवर्तन, का प्रमाणपत्र और ईसीएनआर के प्रलेख, समाप्त पासपोर्ट (यदि कोई हो), पासपोर्ट आकार के फोटो आदि प्रस्तुत करने होंगे।
प्रमाणपत्रों / दस्तावेजों की सभी स्वयं सत्यापित प्रतियां आवेदन जमा करने के समय पासपोर्ट कार्यालय में मूलरूप के साथ जांची जाएंगी। डाक द्वारा भेजे गए प्रमाणपत्रों, दस्तावेजों की प्रतियों को राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित कराया जाए। पासपोर्ट जारी करने के लिए सामान्य रूप से 5 से 6 सप्ताह का समय लगता है। जबकि आपातकालीन स्थिति में आप ''तत्काल'' योजना के तहत नए या डुप्लीकेट पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं।
तत्काल योजना (बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं) से अतिरिक्त शुल्क के भुगतान पर पासपोर्ट जारी किया जाता है और यह सामान्य पासपोर्ट आवेदन शुल्क से अधिक होता है। ''तत्काल'' योजना केवल उन मामलों में लागू होगी जहां पुलिस सत्यापन रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है (15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे) अथवा जहां पासपोर्ट पुलिस सत्यापन के बाद (डुप्लीकेट पासपोर्ट / पते में बदलाव किए बिना पासपोर्ट पुन: जारी करना, अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ शासकीय कर्मचारी और उनके जीवन साथी तथा सत्यापन प्रमाणपत्रों के साथ आवेदन) जारी किया जाना हो।


वीज़ा