पासपोर्ट
भारतीय नागरिक को भारतीय पासपोर्ट कंसुलर पासपोर्ट तथा वीसा (सीपीवी) प्रभाग, द्वारा उनकी पहचान के एक यात्रा दस्तावेज के रूप में जारी किया जाता है, जैसे कि नाम, जन्म तिथि, लिंग और जन्म का स्थान तथा राष्ट्रीयता जो विदेश मंत्रालय के अधीन आता है। पासपोर्ट पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के तहत जारी किया जाता है और इसे भारत में 37 से अधिक आरपीओ / पीओ से एवं विदेश में 170 से अधिक भारतीय दूतावासों से जारी किया जाता है।
भारतीय पासपोर्ट के प्रकार
भारतीय पासपोर्ट के तीन प्रकार हैं, जो हैं:
- नियमित पासपोर्ट में नेवी ब्ल्यू रंग का कवर होता है और यह साधारण यात्रा के लिए जारी किया जाता है, जैसे कि अवकाश और व्यापार संबंधी दौरे।
- डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर मेरून रंग का कवर होता है और यह भारतीय डिप्लोमेट, वरिष्ठ स्तर के सरकारी अधिकारियों और डिप्लोमेटिक कुरियर को जारी किया जाता है।
- शासकीय पासपोर्ट पर सफेद रंग का कवर होता है और यह आधिकारिक कार्य से जाने वाले भारतीय अधिकारियों को जारी किया जाता है।

भारतीय पासपोर्ट के लिए दो मार्गों से आवेदन किया जा सकता है, पहला ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से, जहां आवेदक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकता है और व्यक्तिगत रूप से आवश्यक दस्तावेज लेकर जाने के लिए पहले से समय नियत कर सकता है और दूसरे मामले में आवेदक शहर के नामनिर्दिष्ट पासपोर्ट सेवा केन्द्र से सीधे आवेदन पत्र ले सकता है और इसे भर कर निवास-स्थान, जन्म तिथि, नाम में परिवर्तन और ईसीएनआर के प्रलेख, पासपोर्ट आकार के फोटो आदि लेकर प्रत्यक्ष रूप से आवेदन जमा कर सकता है।
प्रमाणपत्रों / दस्तावेजों की सभी स्वयं सत्यापित प्रतियां आवेदन जमा करने के समय पासपोर्ट कार्यालय में मूलरूप के साथ जांची जाएंगी। पासपोर्ट जारी करने के लिए सामान्य रूप से पांच से छ: सप्ताह का समय लगता है। जबकि आपातकालीन स्थिति में आप ''तत्काल'' योजना के तहत नए या डुप्लीकेट पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इससे अतिरिक्त शुल्क के भुगतान पर पासपोर्ट जारी किया जाता है और यह सामान्य पासपोर्ट आवेदन शुल्क से अधिक होता है। ''तत्काल'' योजना केवल उन मामलों में लागू होगी जहां पुलिस सत्यापन रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है (15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे) अथवा जहां पासपोर्ट पुलिस सत्यापन के बाद (डुप्लीकेट पासपोर्ट / पते में बदलाव किए बिना पासपोर्ट पुन: जारी करना, अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ शासकीय कर्मचारी और उनके जीवन साथी तथा सत्यापन प्रमाणपत्रों के साथ आवेदन) जारी किया जा सकता है।

वीज़ा
