विदेश
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भारतीय वीज़ा

वीज़ा प्रमाणपत्र आवेदक के पासपोर्ट पर लगाई जाने वाली प्रमाणपत्र मुहर है जो एक देश के प्रवास प्राधिकारी द्वारा यह दर्शाने के लिए लगाई जाती है कि आवेदक के विवरणों का सत्‍यापन कर लिया गया है और उसे निर्दिष्‍ट अवधि के अंदर अस्‍थायी रूप से निवास के लिए देश में प्रवेश की अनुमति दी जाती है।

भारतीय वीज़ा

भारत आने के इच्‍छुक विदेशी नागरिकों को अपने देश का वैध पासपोर्ट और वैध भारतीय वीज़ा रखना अनिवार्य है। विदेशी राष्ट्रिकों को विभिन्‍न प्रयोजनों से उनके दौरों के लिए भारतीय वीज़ा जारी करने की जिम्‍मेदारी विदेश मंत्रालय के वाणिज्‍यदूत पासपोर्ट और वीज़ा (सीपीवी) प्रभाग की है। यह सुविधा विदेशों में स्थित विभिन्न भारतीय मिशनों द्वारा प्रदान की जाती है।

वीज़ा शुल्‍क वापस नहीं किया जाता और नोटिस दिए बिना इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। उच्‍च आयोग को यह अधिकार प्राप्‍त है कि वह आवेदन करते समय दिए गए शुल्‍क का ध्‍यान रखे बगैर वीज़ा प्रदान करें और वीज़ा की किस्‍म/अ‍वधि निर्धारित करें। वीज़ा प्रदान किए जाने से भारत में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्‍त नहीं हो जाता और यह अप्रवासन प्राधिकारियों के विवेकाधीन होता है। विशेष वीज़ा कई प्रकार के प्रयोजनों के लिए प्रदान किए जाते हैं।

भारत में आने पर वीज़ा लेने का कोई प्रावधान नहीं है और हवाई अड्डा पर प्रवास की सुविधाओं के लिए कोई शुल्‍क नहीं लिया जाता है। विदेशी यात्रियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे भारत के लिए अपनी यात्रा आरंभ करने से पहले अपने पास वैध भारतीय वीज़ा अवश्‍य रखें।

बुरूंडी, केप वर्डी , हयाती, मॉरिशस, जमेका, मालदीव, मंगोलिया आदि सहित अनेक देशों के नागरिकों को ग्रेटिस (मुक्‍त) वीज़ा जारी किया जाता है।

वीज़ा के लिए आवेदन-पत्र

वीज़ा के लिए आवेदन पत्र उस देश के भारतीय दूतावास के कार्यालय में उपलब्‍ध होता है, जहां अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल का व्‍यक्ति निवास करता है। पाकिस्‍तान और बांग्‍लादेश के राष्ट्रिकों के लिए आवेदन प्रपत्र सामान्‍यतया भिन्‍न होता है। बच्‍चों सहित सभी अनिवासी भारतीयों/पीआईओ को (जिनके पास ओसीआई अथवा पीआईओ कार्ड नहीं है) वीज़ा के लिए अलग वीज़ा प्रपत्रों में आवेदन करना होगा।

वीज़ा प्राप्‍त करने की प्रक्रिया

वीज़ा के लिए आवेदन उस देश के उच्‍चायोग में, जहां से प्रार्थी भारत के लिए जाना चाहता है, व्‍यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा किया जा सकता है। विभिन्‍न प्रयोजनों के लिए जिनका उल्‍लेख ऊपर किया गया है, विशेष वीज़ा मंजूर किए जाते हैं।


स्रोत: राष्‍ट्रीय पोर्टल विषयवस्‍तु प्रबंधन दल