विदेश
यह पृष्‍ठ अंग्रेजी में (बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं)

पासपोर्ट/वीज़ा

पासपोर्ट

भारतीय नागरिकों को भारतीय पासपोर्ट जारी करने के लिए जिम्‍मेदारी विदेश मंत्रालय के वाणिज्‍य पासपोर्ट और वीज़ा (सीपीवी) प्रभाग की है। यह दस्‍तावेज देश के 28 स्‍थानों और विदेशों में स्थित 160 भारतीय मिशनों से जारी किए जाते हैं। पासपोर्ट के लिए आप पासपोर्ट के उस कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं जिसके अधिकार क्षेत्र में आपका वर्तमान निवास स्‍थान है।

पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के लिए आपको पासपोर्ट कार्यालय, नामजद स्‍पीड पोस्‍ट केंद्रों अथवा अपने शहर के किसी नामजद केंद्र से आवेदन प्रपत्र प्राप्‍त करना होगा। विधिवत भरे गए आवेदन फॉर्म (बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं) के साथ आपको निवास-स्‍थान, जन्‍म-तारीख, नाम में परिवर्तन, का प्रमाणपत्र और ईसीएनआर के प्रलेख, समाप्‍त पासपोर्ट (यदि कोई हो), पासपोर्ट आकार के फोटो आदि प्रस्‍तुत करने होंगे।

पासपोर्ट जारी करने में सामान्‍यतया पांच से छह सप्‍ताह का समय लग जाता है। तथापि, इसकी तत्‍काल आवश्‍यकता होने पर आप ‘तत्‍काल’ योजना के तहत नए सिरे से अथवा दोहरे पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। तत्‍काल योजना में पासपोर्ट आवेदन सामान्‍य शुल्‍क के अतिरिक्‍त और शुल्‍क का भुगतान करने पर पासपोर्ट जारी किया जा सकता है। ‘तत्‍काल’ योजना उन्‍हीं मामलों में लागू होगी जिनमें या तो पुलिस जांच रिपोर्ट की जरूरत नहीं होती (15 वर्ष कम आयु वाले नाबालिग) अथवा जिनमें बाद में पुलिस जांच किए जाने के आधार पर पासपोर्ट जारी किया जा सकता है (पते में परिवर्तन किए बिना दोहरा पासपोर्ट/पासपोर्ट पुन: जारी किया जाना, अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्‍त करने वाले सरकारी कर्मचारियों तथा उनके पति या पत्‍नी और सत्‍यापन प्रमाणपत्र युक्‍त आवेदन पत्र।

वीज़ा

भारत आने के इच्‍छुक विदेशी राष्ट्रिकों के पास अपने देश का वैध पासपोर्ट और वैध भारतीय वीजा होना जरूरी है।

भारत में 'पहुंचने पर वीजा' का कोई प्रावधान नहीं है और हवाई अड्डों पर आप्रवास सुविधाओं के लिए कोई शुल्‍क प्रभारित नहीं होता। नेपाल और भूटान के राष्ट्रिकों जिन्‍हें भारत में प्रवेश करने के लिए वीज़ा की जरूरत नहीं होती और मालदीव के राष्ट्रिकों जिन्‍हें 90 दिन की अवधि के लिए भारत में प्रवेश करने के लिए वीज़ा की जरूरत नहीं होती, को छोड़कर विदेशी यात्री यह सुनिश्‍चित करें कि उन्‍होंने यात्रा शुरू करने से पूर्व वैध भारतीय वीज़ा प्राप्‍त कर लिया है (राजनयिक/सरकारी पासपोर्ट धारकों के लिए एक पृथक वीज़ा प्रणाली है।)

विदेशी राष्ट्रिकों को विभिन्‍न प्रयोजनों से उनके दौरों के लिए भारतीय वीज़ा जारी करने की जिम्‍मेदारी विदेश मंत्रालय के वाणिज्‍यदूत पासपोर्ट और वीज़ा (सीपीवी) प्रभाग की है। यह सुविधा विदेशों में स्थित विभिन्न भारतीय मिशनों द्वारा प्रदान की जाती है।

वीज़ा शुल्‍क वापस नहीं किया जाता और नोटिस दिए बिना इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। उच्‍च आयोग को यह अधिकार प्राप्‍त है कि वह आवेदन करते समय दिए गए शुल्‍क का ध्‍यान रखे बगैर वीज़ा प्रदान करें और वीज़ा की किस्‍म/अ‍वधि निर्धारित करें। वीज़ा प्रदान किए जाने से भारत में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्‍त नहीं हो जाता और यह अप्रवासन प्राधिकारियों के विवेकाधीन होता है। विशेष वीज़ा कई प्रकार के प्रयोजनों के लिए प्रदान किए जाते हैं।

नीचे सारणी के रूप में वीज़ा के प्रकार दिए गए हैं; इन्‍हें भारत में ठहरने के प्रयोजन के आधार पर वर्गीकृत किया गया है।

वीजा के प्रकार
प्रकारसमयअपेक्षित दस्‍तावेज़
पर्यटक वीज़ा6 महीनेआवेदक की वित्‍तीय स्थिति के समर्थन में दस्‍तावेज
व्‍यापारी वीज़ाएक वर्ष या अधिकप्रायोजक संगठन का पत्र की ओर से कार्य निमंत्रण पत्र भेजा गया पत्र
विद्यार्थी वीज़ाअध्‍ययन के शैक्षणिक पाठ्यक्रम की अवधि के लिए अथवा पांच वर्षों की अवधि के लिए इनमें से जो भी कम हो।भारत में मान्‍यता प्राप्‍त विश्‍वविद्यालय संस्‍थानों में दाखिले का प्रमाण
पारगमन वीज़ाअधिकतम 15 दिनों के लिएभारत से बाहर गंतव्‍य स्‍थल की ओर आगे यात्रा करने का प्रमाण सम्‍मेलन के आयोजक का निमंत्रण पत्र
सम्‍मेलन वीज़ासम्‍मेलन अथवा विचार-गोष्‍ठी की अवधि के लिएसम्‍मेलन के आयोजक का निमंत्रण पत्र

वीज़ा के लिए आवेदन-पत्र

वीज़ा के लिए आवेदन पत्र उस देश के भारतीय दूतावास के कार्यालय में उपलब्‍ध होता है, जहां अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल का व्‍यक्ति निवास करता है। पाकिस्‍तान और बांग्‍लादेश के राष्ट्रिकों के लिए आवेदन प्रपत्र सामान्‍यतया भिन्‍न होता है। बच्‍चों सहित सभी अनिवासी भारतीयों/पीआईओ को (जिनके पास ओसीआई अथवा पीआईओ कार्ड नहीं है) वीज़ा के लिए अलग वीज़ा प्रपत्रों में आवेदन करना होगा।

वीज़ा प्राप्‍त करने की प्रक्रिया

वीज़ा के लिए आवेदन उस देश के उच्‍चायोग में, जहां से प्रार्थी भारत के लिए जाना चाहता है, व्‍यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा किया जा सकता है। विभिन्‍न प्रयोजनों के लिए जिनका उल्‍लेख ऊपर किया गया है, विशेष वीज़ा मंजूर किए जाते हैं।

वीज़ा के लिए अपेक्षाएं

भारतीय वीज़ा प्राप्‍त करने के लिए सामान्‍यतया निम्‍नलिखित दस्‍तावेज़ों की आवश्‍यकता होती है। तथापि, प्रत्‍येक देश के मामले में यह अपेक्षा भिन्‍न-भिन्‍न हो सकती है।

  • मूल पासपोर्ट कम से कम 6 माह के लिए वैध हो
  • वीज़ा शुल्‍क
  • पासपोर्ट आकार के दो फोटो
  • समर्थन दस्‍तावेज़, जहां आवश्‍यक हो।
  • पूर्ण रूप से विधिवत भरा गया आवेदन पत्र

अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल के व्‍यक्तियों के लिए वीज़ा

भारतीय मूल के व्‍यक्तियों और अनिवासी भारतीयों को जिनके पास या तो ओसीआई अथवा पीआईओ कार्ड है, भारतीय वीज़ा की जरूरत नहीं है। ओसीआई और पीआईओ उन्‍हें वीज़ा के बिना भारत भ्रमण की स्‍वतंत्रता प्रदान करते हैं। ओसीआई और पीआईओ कार्ड भारत भ्रमण का बहुउद्देशीय आजीवन वीज़ा है।

तथापि, जिन अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल के व्‍यक्तियों को पास ओसीआई अथवा पीआईओ कार्ड नहीं है वे ऊपर बताई गई प्रक्रिया के माध्‍यम से आवेदन करके भारतीय वीज़ा प्राप्‍त कर सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए हमारे 'विदेश स्थित भारतीय मिशन/दूतावास' संबंधी खंड को देखें।


स्रोत: राष्‍ट्रीय पोर्टल विषयवस्‍तु प्रबंधन दल