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संसद में विपक्ष के नेता

राज्‍य सभा और लोक सभा में विपक्ष के नेता की महत्‍वपूर्ण भूमिका को ध्‍यान में रखते हुए उन्‍हें वैधानिक मान्‍यता प्रदान की गई है। उन्‍हें 1 नवम्‍बर 1977 को प्रभावी एक पृथक विधान के माध्‍यम से वेतन तथा अन्‍य उपयुक्‍त सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

स्रोत: भारत 2010 – एक संदर्भ वार्षिक