कर लाभ
आय कर आपकी वार्षिक आय का एक हिस्सा होता है जिसका प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में सरकार को भुगतान किया जाता है। कर की इस राशि का उपयोग विभिन्न विकासात्मक कार्यों का निधि पोषण करने, आधारभूत ढांचे का निर्माण करने और रक्षा प्रयोजनों के लिए किया जाता है। सरकार कुछ वर्गों के लोगों जैसे कि खिलाड़ियों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न कर लाभ और कर छूटें प्रदान करती है। ऐसा उन्हें अर्जन करने, निवेश करने और अपने लिए व्यवस्था करने का प्रोत्साहन देने के लिए किया जाता है।
60 वर्ष और उससे अधिक की आयु प्राप्त करने वाले व्यक्ति सरकार द्वारा प्रदान की गई निम्नलिखित छूटों के लिए पात्र होते हैं:
- संबंधित विगत वर्ष के दौरान कभी भी 65 वर्ष की आयु पूरी करने वाले वरिष्ठ नागरिक को वित्त अधिनियम, 1992 की धारा 88 के अधीन 15,000 रुपए तक की आय कर छूट अथवा वास्तविक कर से छूट, इनमें से जो भी कम हो, प्रदान की जाती है।
- धारा 139 (1) के प्रवधान के अधीन वरिष्ठ नागरिकों को आय कर विवरणी प्रस्तुत करने की 'छह में से एक' योजना से छूट दी जाती है।
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए धारा 80 घ के अधीन चिकित्सा बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती 15,000 रुपए तक है।
- आय कर विवरणियां प्रस्तुत करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए 3 पृथक काउण्टर निर्धारित किए जाते हैं कर निर्धारण वर्ष का 31 मार्च को 65 वर्ष अथवा उससे अधिक की आयु प्राप्त करने वाले वरिष्ठ नागरिक पेंशनभोगी होने चाहिए। यदि आय कर विवरणी प्रस्तुत करते समय उन्हें अग्रता चाहिए तो उन्हें वहां स्वयं आना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उन्हें तत्काल कर निर्धारण सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है।
सरकार वरिष्ठ नागरिकों को आम करदाताओं की अपेक्षा अधिक कर लाभ प्रदान करके उन्हें विशेष प्राथमिकता देती है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर लाभों के संबंध में और विस्तृत जानकारी के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर लाभों के संबंधित विस्तृत जानकारी (बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं)।
स्रोत: फिक्की के सहयोग से संकलित, दिनांक: २२-०५-२००७
