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सेवानिवृत्ति और पेंशन लाभ

सेवानिवृत्ति और पेंशन लाभ सेवानिवृत्ति सरकारी कर्मचारी को एक नियमित आय और सुरक्षित भविष्‍य सुनिश्चित करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। ऐसे वित्‍तीय लाभों को प्रावधान से आत्‍मनिर्भरता और एक अच्‍छे स्‍तर का जीवन जीने की भावना आ जाती है। जहां तक सेवानिवृत्ति लाभों का संबंध है, इनमें सामान्‍यतया छुट्टी का नकदीकरण, सेवानिवृत्ति उपदान और अंशदायी भविष्‍य निधि शामिल होते हैं।

इन सेवानिवृत्ति लाभों के साथ-साथ वरिष्‍ठ नागरिक पेंशन लाभों के भी हकदार हैं जिससे वे अपनी सेवा की अवधि पूरी होने के बाद चिंतामुक्‍त जीवन व्‍यतीत कर सकते हैं। वरिष्‍ठ नागरिकों को उपलब्‍ध पेंशन की भिन्‍न-भिन्‍न किस्‍में इस प्रकार है: अधिवर्षिता, सेवानिवृत्ति पेंशन, स्‍वैच्छिक सेवानिवृत्ति पेंशन, अनुकम्‍पा भत्‍ता, असाधारण पेंशन और पारिवारिक पेंशन। अधिवर्षिता पेंशन उन सरकारी कर्मचारियों के लिए होती है।

जो 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्‍त होते हैं। स्‍वैच्छिक पेंशन उन कर्मचारियों को प्राप्‍त होती है जो 20 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद 3 महीने की अग्रिम सूचना देकर सेवानिवृत्ति प्राप्‍त करना चाहते हैं। असाधारण पेंशन एक अन्‍य पेंशन योजना है जो उन सरकारी कर्मचारियों जो विकलांग होते हैं अथवा उन कर्मचारियों के परिवारों को जिनकी सेवा के दौरान मृत्‍यु हो जाती है।

मंहगाई भत्‍ते की दरें

मंहगाई भत्‍ता (डीए) वरिष्‍ठ नागरिकों को प्रदान किया जाने वाला एक अन्‍य लाभ है। सरकार वर्ष में दो बार मंहगाई भत्‍ते की घोषणा करती है। यह भत्‍ता सरकारी कर्मचारी के वेतन अथवा पेंशन में जोड़ दिया जाता है। मंहगाई भत्‍ते की दरें उन वरिष्‍ठ नागरिकों पर भी लागू होती हैं जो सेवा की अवधि पूरी करने पर सेवानिवृत्त हुए हैं। जिनका पुन: नियोजन हो जाता है वे मंहगाई भत्‍ता प्राप्‍त करने के पात्र नहीं होते। मंहगाई भत्‍ते के संबंध में अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें:

स्रोत: फिक्की के सहयोग से संकलित, दिनांक: २२-०५-२००७