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लोक सेवा विधेयक का मसौदा

भारत का संविधान के अनुच्‍छेद 309 विनिर्दिष्‍ट करता है कि उपयुक्‍त विधान के अधिनियम लोक सेवा और केन्‍द्र या किसी राज्‍य के कार्यों के संबंध में नियुक्‍त कर्मियों की सेवा की भर्ती और शर्तों को विनियमित करते हैं। तथापि आज तक अखिल भारत सेवा, अधिनियम 1951 को छोड़कर कोई भी व्‍यापक लोक सेवा कानून प्रवर्तित नहीं किया गया है, जिसका सीमित अनुप्रयोग है।

विधेयक के मसौदे का पूरा पाठ्य (60 KB) (पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती है)

माननीय प्रधानमंत्री ने व्‍यापक लोक सेवा कानून/अधिनियम बनाने की आवश्‍यकता पर जोर दिया है, जो पहले लागू किए गए कई नियमों/विनियमों को शामिल करने के लिए अम्‍ब्रेला अधिनियम होगा। इसके अनुसरण में केन्‍द्रीय सरकार ने लोक सेवा विधेयक 2006 का मसौदा तैयार किया जो भारत में लोक सेवाओं के विनियमन के लिए सांविधिक आधार प्रदान करेगा, इसकी समीक्षा करेगा और लोक सेवा के मूलभूत मूल्‍यों को निर्धारित, नीति शास्‍त्र के लोक सेवा संहिता, लोक सेवा प्रबंधन संहिता, सीटी बजाने वालों की रक्षा और भर्ती कोड जो लोक सेवा को शासित करता है और व्‍यवसायिक, राजनीतिक रूप से तटस्‍थ, योग्‍यता आधारित और नागरिकों के लिए अच्‍छे शासन एवं बेहतर सेवा प्रदान करने के संवर्धन करने के लिए जिम्‍मेदार लिखतों के मूलभूत मूल्‍य की समीक्षा और निर्धारण करेगा। मसौदा विधेयक में अखिल भारत की सेवाएं और केन्‍द्रीय सेवाएं शामिल होंगी। तथापि, राज्‍य सरकारें इसे अपनी संबंधित सेवाओं के लिए सरकारी राजपत्र में उपयुक्‍त अधिसूचना जारी करके अपना सकते हैं।

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श्री चैतन्य प्रसाद
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फैक्‍स: 011-23094001
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श्री जी सी पाण्‍डे
अवर सचिव (एसIII) कार्मिक और प्रशिक्षण
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फैक्‍स: 011-23094001
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स्रोत: राष्‍ट्रीय पोर्टल विषयवस्‍तु प्रबंधन दल